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Delhi Liquor Scam: संजय सिंह को मिली राहत, आखिर कौन-सी शर्तों पर तय हुई जमानत

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Delhi Liquor Scam: द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय स‍िंंह को जमानत दे दी है। पूरे 181 दिनों बाद संजय सिंह जेल से बाहर आ जायेंगे। संजय आप के ऐसे पहले नेता है जो इस मामले में जेल से बाहर आयेंगे। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में संजय को जमानत देने से पहले इनकार कर दिया था। इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।

क्या है पूरा घोटाला

नवंबर 2021 में दिल्‍ली सरकार ने बड़े जोर-शोर से नई आबकारी नीति लॉन्‍च की। इससे दिल्‍ली में शराब काफी सस्‍ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। हालांकि, बीजेपी ने आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई। चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते-आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्‍यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था।

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संजय सिंह पर क्या है आरोप

दिसंबर 2023 में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने कथित रूप से दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ की रिश्वत ली थी। ईडी ने दावा किया था कि जांच में सामने आया है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को उनके घर पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ये रिश्वत 1-1 करोड़ करके दो बार में दी गई थी।

हालांकि, संजय स‍िंंह की जमानत या‍च‍िका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम ने प्रवर्तन न‍िदेशालय से कई सवाल क‍िए थे। जमानत याच‍िका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई व‍िरोध नहीं क‍िया, ज‍िसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्‍हें जमानत दे दी है। इस मामले में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खि‍लाफ कोई बयान नहीं था। कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का व‍िरोध नहीं क‍िया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि जमानत की शर्ते न‍िचली अदालत तय करेगी।

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क्या है शर्ते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे। लेकिन जमानत के लिए ये शर्ते तय हुई।

  1. संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।
  2. उनकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी।
  3. सिंह को केस की जांच में सहयोग करना होगा।
  4. AAP नेता संजय सिंह इस केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं।

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