भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि ₹2,000 के नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह उसकी “स्वच्छ नोट नीति” के तहत किया जा रहा है।
आरबीआई की विज्ञप्ति के 5 बिंदु इस प्रकार हैं:
आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, जिसका मतलब है कि कर्ज चुकाने के लिए पेश किए जाने पर इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। बैंक ने नोट को चलन से हटाने के लिए समय सीमा की भी घोषणा की। इसने लोगों से 30 सितंबर तक बैंकों में उन्हें बदलने के लिए कहा।
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2,000 रुपये के नोटों को बदलने की खिड़की 23 मई को खुलेगी, क्योंकि आरबीआई बैंकों को प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए समय देना चाहता है। ₹2,000 के नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।
एक्सचेंज किए जा सकने वाले ₹ 2,000 के बैंक नोटों की राशि पर एक कैप है। आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, लोग एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक विनिमय कर सकते हैं। वे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) से भी संपर्क कर सकते हैं, जो बैंक शाखा की एक विस्तारित शाखा है जो बैंक रहित और कम बैंक वाले क्षेत्रों में वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इस मामले में सीमा ₹ 4,000 प्रति दिन है।
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जल्द बंद होने वाली करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए किसी व्यक्ति का बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। एक गैर-खाताधारक किसी भी बैंक शाखा में एक समय में ₹ 20,000 की सीमा तक ₹ 2,000 के बैंकनोटों का विनिमय कर सकता है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए असुविधा को कम करने की व्यवस्था करें जो ₹ 2,000 के नोटों को बदलना या जमा करना चाहते हैं।