ITR Filing

ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई नजदीक है। यदि आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको इसे तुरंत करने की सलाह दी जाती है। समय पर ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि इससे कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न को समय पर फाइल करने से जुड़े चार प्रमुख फायदे हैं, जिन्हें जानकर आप सही समय पर अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं।

इनकम टैक्स स्लैब क्या है?

भारत में किसी व्यक्ति की कर देनदारी उनकी वार्षिक आय की मात्रा पर निर्भर करती है। इसे सालाना कमाई के आधार पर अलग-अलग स्लैब में बांटा गया है। स्लैब की वृद्धि के आधार पर देय कर की दर बढ़ती है। सरकार ने अलग-अलग स्लैब पर आयकर दरें तय की हैं, और आपको अपना कर चुकाना शुरू करने से पहले उनके बारे में जानना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि बजट के दौरान अक्सर टैक्स स्लैब बदलते रहते हैं। इसलिए हर साल खुद को इसके बारे में अपडेट रखना जरूरी है।

क्या-क्या है समय से रिटर्न भरने के फायदे

1. जुर्माने से बच सकते हैं

यदि आप निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस चुकानी होगी। वहीं, यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस भरनी होगी। समय पर ITR दाखिल करके आप इस जुर्माने से बच सकते हैं।

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2. नोटिस का डर कम होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी आय की जानकारी विभिन्न स्रोतों से पहुंच जाती है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग इन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे नोटिस की समस्याओं से बचने के लिए समय पर ITR दाखिल करना फायदेमंद रहेगा।

3. ब्याज की बचत

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, यदि किसी करदाता ने अपने कुल टैक्स का 90% से कम भुगतान किया है, तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। समय पर रिटर्न दाखिल कर आप इस ब्याज की बचत कर सकते हैं।

4. नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे

आयकर नियमों के तहत, निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने वित्तीय नुकसान को भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगले वित्तीय वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयरों की बिक्री पर लॉस उठाते हैं, तो उसे 8 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।

ITR फाइल करते वक्त इन गलतियों से बचें

  • नंबर 1: टैक्स डिडक्शन का क्रेडिट नहीं लेना भी एक सामान्य गलती है। कई बार हमें उम्मीद से कम रिफंड मिलता है। कभी-कभी हमें Refund due के बजाय डिमांड नोटिस मिलते हैं और इसका सामान्य कारण टीडीएस कटौती के लिए देय क्रेडिट नहीं मिल रहा है। सबसे आम गलती उपयोगकर्ता करते हैं कि वे आय के उचित हेड के तहत कर कटौती का क्रेडिट नहीं लेते हैं।
  • नंबर 2: आईटीआर रिफंड में देरी का तीसरा सबसे आम कारण बैंक खाते के सत्यापन में समस्या है। पैन और आधार को लिंक करना सुनिश्चित करें। यह तेजी से रिफंड के लिए बैंक सत्यापन और faster Refunds के लिए ई-सत्यापन में मदद करता है।
  • नंबर 3: आईटीआर फॉर्म का चयन करने में आम गलती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, तो कोई ITR-1 दाखिल नहीं कर सकता है। इसलिए, सही आईटीआर फॉर्म का पता लगाने और उसे दाखिल करने की जरूरत है।
  • नंबर 4: वेतनभोगी व्यक्तियों के मन में बड़ी गलतफहमी है कि टैक्स को फॉर्म 16 से आगे नहीं बचाया जा सकता है। वे टैक्स कटौती पर नए सिरे से नज़र डाले बिना फॉर्म 16 की टैक्स गणना पर भरोसा करके आईटीआर फाइल करते हैं। हमें इस गलती से बचना चाहिए।

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ITR फाइल करते समय सही टैक्स व्यवस्था का चयन

करदाता के पास दो टैक्स व्यवस्था में से एक चुनने का विकल्प होता है:

  • पुरानी टैक्स व्यवस्था: इस व्यवस्था में, 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री रहती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • नई टैक्स व्यवस्था: इस व्यवस्था में, 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत सैलरीड व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपए तक की आय पर और अन्य लोगों को 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट प्राप्त हो सकती है।

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