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LS Chunav 2024: प्रत्याशियों को करना होगा इन नियम का पालन, 10 गाड़ियां के अलावा बाकी गाड़ियों में 200 मीटर का फासला

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LS Chunav 2024: लोकसभा चुनाव के बीच तमाम तैयारियों के बीच एक नए नियम का ऐलान हो गया है। जिससे चुनाव प्रचार, रैली और जनसभा में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों को लेकर खासा ध्यान रखना होगा। दरअसल, गाड़ियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इस बात का जरूर ध्यान देना होगा की काफिले में 10 गाड़ियां के अलावा बाकी गाड़ियों में 200 मीटर का फासला बनाकर चलना होगा। इतना ही नहीं, सभी गाड़ियों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही, गाड़ियों का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।

गाड़ियों का तय हुआ किराया

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खर्च सीमा तय

चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा 95 लाख रुपये तय की गई है। नामांकन के दिन से ही प्रचार-प्रसार समेत सभी तरह की गतिविधियों में जो भी खर्च होगा, वह प्रत्याशियों के खर्च में जुड़ेगा। आयोग के निर्देश पर सभी चीजों का मूल्य तय कर दी गई है।बाजार में जुड़े सामान किसी भी रेट पर मिले लेकिन प्रत्याशी के खर्च में वही रेट जोड़े जाएगा जो प्रशासन ने तय करा है।

कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से पैदल चलना होगा

वही, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगनारायण मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह छूट नामांकन के समय नहीं दी जाएगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने साथ केवल 3 गाड़ी ही लेकर चल सकता है। वह भी नामांकन स्थल के 100 मीटर के पहले तक ही। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन, पुराने कलेक्ट्रेट में होगा। एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में गोरखपुर लोकसभा तो मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में बांसगांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रत्याशियों को गाड़ी छोड़नी होगी और वहां से नामांकन कक्ष तक सभी को पैदल ही जाना होगा।

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