New Delhi: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आज आरोप तय किए. दिल्ली पुलिस ने पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे अब अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद तय किया है।
हालांकि पूनावाला नेआरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। मामला 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की।
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श्रद्धा वाकर के पिता विकास वाकर ने पिछले महीने के अंत में मांग की कि मामले को तेजी से ट्रैक किया जाए ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें, और एक महीने के भीतर ऐसा नहीं करने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी।
अदालत ने पहले भी 9 मई तक वाकर द्वारा एक आवेदन पर सुनवाई स्थगित कर दी थी जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार उनकी बेटी के अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए।
पिछले साल 18 मई को पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा का गला घोंट दिया था। उसने उसके शरीर को टुकड़े-टुकड़े करनेके बाद उन्हें राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंकने से पहले दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। फताब 12 नवंबर 2022 से हिरासत में है।
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दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए एक नार्को-एनालिसिस टेस्ट, एक पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए। कथित तौर पर 150 से अधिक गवाहों की जांच की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी आवाज का नमूना भी लिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को सभी समाचार चैनलों को चार्जशीट की सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया था, यह कहते हुए कि नार्को विश्लेषण की रिकॉर्डिंग का प्रसारण मामले को प्रभावित करेगा।