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RBI: ICICI बैंक पर 1 करोड़ और यस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना, RBI की सख्त कार्रवाई

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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण और ग्राहक सेवा से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण निजी क्षेत्र के दो प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये और यस बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी बैंकिंग नियामक ने सोमवार को दी।

आरबीआई ने अपने पर्यवेक्षी निरीक्षण में पाया कि 31 मार्च, 2022 तक आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ संस्थानों को परियोजनाओं के लिए स्वीकृत बजट साधनों के बजाय वैकल्पिक बजट संसाधनों को देखकर ऋण स्वीकृत किया। यह ऋण उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता और पात्रता सुनिश्चित किए बिना दिया गया कि वे ऋण भुगतान करने योग्य हैं या नहीं।

यस बैंक के मामले में, आरबीआई ने पाया कि बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों के नाम पर शून्य बैलेंस के कुछ आंतरिक खाते खोले। यह नियामकीय अनुपालन में खामी को दर्शाता है।

आरबीआई की यह कार्रवाई नियामकीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन और विश्वसनीयता बनाए रखना है।

इस सख्ती से यह स्पष्ट होता है कि आरबीआई उन बैंकों पर लगातार नजर रख रहा है जो निर्धारित नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

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