Roadways Bus

Roadways Bus: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत, जो लोकतंत्र सेनानी हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पात्र उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। अगर लोकतंत्र सेनानी पति है तो उसकी आश्रित पत्नी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और अगर पत्नी है तो पति को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।

जानें, क्या-क्या है फायदें

इस नई योजना के बारे में बताते हुए, मंत्री ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर फ्री यात्रा की व्यवस्था होगी। उन्होंने इसे लागू करने के लिए परिवहन निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

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5 से 12 साल के बच्चों का 50 फीसदी छूट

इतना ही नहीं, रोडवेज बसों में बच्चों और छात्रों के लिए भी रियायती यात्रा की सुविधा है। 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को फ्री यात्रा की सुविधा है। 5 से 12 साल के आयु वाले बच्चों के किराए में 50 फ़ीसदी की छूट है। छात्रों के लिए मासिक पास की सुविधा है जिसमें एक माह में 60 फेरों पर छूट मिलती है। छात्र की आयु 21 साल से कम होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान की तरफ से जारी एक प्रमाण पत्र जरूरी होता है।

1500 लोकतंत्र सेनानी लाभान्वित

यहां तक कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रमुख प्रबंधक और प्रवक्ता अजीत सिंह ने भी इस योजना की महत्वपूर्णता को स्वीकारा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 1500 पात्र आश्रित हैं जिन्हें रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। इस तरह से, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए इस नई सुविधा के माध्यम से उनकी सेवा और सम्मान में एक और कदम उठाया है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर अलग-अलग छूट

इसके अलावा उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री में यात्रा कर सकता है। बता दें कि साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर 5000 किलोमीटर और जिला स्तर पर ढाई हजार किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा करने की छूट है। इसी प्रकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को साधारण श्रेणी में हर साल 4000 किलोमीटर यात्रा करने की छूट है। रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवान और पुलिस बल के जवानों को भी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें परिवहन निगम मुख्यालय से पास बनवाना होता है।

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