Salempur: दहेज़ हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश शुक्ल के मुताबिक सलेमपुर (Salempur) कोतवाली के पकड़ी लाला निवासी काली चरण की शादी साल 2016 में उत्तराखंड के थाना गदरपुर के नंदपुर गांव के रहने वाले राम दयाल की लड़की पूजा के साथ हुए थी।
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शादी के कुछ दिन बाद काली चरण के परिवार के लोग पूजा को दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने लगे। 22 सितम्बर 2017 को करीब 10 बजे दिन में कालीचरण, उसके पिता सूरज देव ठाकुर और उसकी मां दुर्गावती देवी ने पूजा के शरीर पर मिटटी का तेल छिड़कर जला दिया। जलने के कुछ बाद ही पूजा की मौत हो गई।
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घटना की प्रतहम सूचना रिपोर्ट पूजा के पिता रामदयाल ने घटना के दूसरे दिन सलेमपुर थाने में दर्ज कराई। सुनवाई के बाद एडीजे संजय सिंह की अदालत ने आरोपी पति कालीचरण को हत्या का दोषी करार दिया गया तथा कालीचरण को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि आरोपी की मां और पिता को बरी कर दिया।