उत्तर प्रदेश के देवरिया (Deoria) जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू हो गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी तरह के सभा का आयोजन या प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस धारियों को भी शस्त्र लेकर चलने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने के लिए शस्त्र लाइसेंस धारियों को डीएम या एडीएम से अनुमति लेना पड़ेगा अन्यथा शख्त क़ानूनी कार्यवाई की जाती है।
एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, मुहर्रम त्यौहार और कुछ संगठनों के प्रदर्शन किए जाने को लेकर देखते हुए तत्काल प्रभाव से 6 दिसंबर 2024 तक यानि 2 महीने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है जो पुरे जिले में प्रभावी रूप से लागू रहेगा।
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एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने निर्देशित किया है कि जिन स्थलों पर लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का प्रयोग होना हो उसकी आवाज़ धीमी या प्रशासन द्वारा निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी। ताकि इससे किसी अन्य लोगों को असुविधा ना हो। साथ ही जिले में कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र लेकर ही चलेगा और ना ही किसी तरह कि विस्फोटक पदार्थ अपने पास या साथ नहीं रखेगा।
किसी भी विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट या उप जिलामजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकता है। धारा 144 लागू के बाद यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने, दिव्यांग, बीमार, वृद्ध अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।
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जनपद में कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल पर या उसके आस-पास सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्दों के 100 मीटर के आसपास 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के आस पास ध्वनि विस्तारक आंतों का प्रयोग करना या परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन,ब्लूटूथ,अन्य संचार संबंधी उपकरण और आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा।