5 New Tax Rule: नया वित्तीय वर्ष शुरूआत के साथ कई बदलाव की शुरूआत हो गई है। इनमें से आयकर नियमों में बदलाव हैं, जो भारत में कई लोगों को सीधा-सीधा प्रभावित करते है। बता दें, नए टैक्स स्लैब भी लागू होंगे है। जिसके बारें में सरकार का कहना कि नये बदलाव के बाद कई करदाताओं को फायदा होगा। इन बदलावों की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में की थी।
1 अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्स नियम में बदलाव
सरकार नए वित्तीय वर्ष से नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर देगी। हालांकि, करदाताओं के पास अभी भी पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प होगा, लेकिन उन्हें अब इस वरीयता को विशेष रूप से बताना होगा। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, करदाताओं को आवास किराया भत्ता (एचआरए), गृह ऋण पर ब्याज, बच्चों की शिक्षा भत्ता और पेशेवर कर कटौती के तहत लाभ का दावा करने की अनुमति थी। फोर्ब्स के अनुसार, नई कर व्यवस्था को चुनने वालों को इन सामान्य अपवादों का दावा करने की अनुमति नहीं होगी।
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नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे
3 लाख रुपये और 6 लाख रुपये की आय वाले हिस्से पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लगेगा
15 लाख रुपये और उससे अधिक पर 30 फीसदी कर लगेगा
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वेबसाइट के जरिये दी जानकारी
एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नई व्यवस्था के तहत कर कटौती के बारे में बताया। इसके अनुसार, 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर लगेगा, जबकि 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत (15,000 रुपये कर) लगाया जाएगा। इसके अलावा, 6 लाख रुपये और 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर (30,000 रुपये कर) लगेगा, जबकि शेष 1 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर दर (अन्य 15,000 रुपये) लगेगी, इसलिए, व्यक्ति पर लगाया गया कुल कर ₹ 60,000 होगा।
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इनके अलावा लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) के तहत लीव इनकैशमेंट की छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। 2002 से इसकी सीमा 3 लाख रुपये थी। साथ ही, LTCG टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल, 2023 से खत्म हो जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट अब उन डेट फंड्स पर लागू नहीं होगा, जो तीन साल से ज्यादा समय के लिए रखे गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी जाएगी।
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