Varanasi: इटावा के मौलाना जरजिस अंसारी को Varanasi की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने से भी दण्डित किया है। मौलाना पर महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी मामले में सजा सुनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, मौलाना ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
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क्या है पूरा मामला ?
जैतपुरा थाना के अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली महिला के अनुसार मौलाना जरजिस अक्सर बनारस में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह होटल में ठहरता था। तकरीर के दौरान ही साल 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था। उसके बाद कई बार उससे मुलाकात होती रही और जब भी वह बनारस आता तो उसे होटल में बुलाता था।
महिला ने आगे बताया कि मौलाना जरजिस ने शादी का झांसा देकर उससे के बार रेप किया और अश्लील वीडियो भी बनाया। उस वीडियो के आधार पर मौलाना जब भी बनारस आता था होटल में बुलाकर उसका दुष्कर्म करता था। महिला के मुताबिक मौलाना 15 नवंबर को घर आया और उसका रेप किया।
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महिला ने बताया कि मौलाना ने धमकी भी दिया कि अगर इसका जिक्र किसी से करोगी तो पुरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दूंगा। पीड़िता ने एक दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने विचारण में अभियुक्त मौलाना जरजिस को दोषी पाया और गुरुवार को 10 साल कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट में पेशी के दौरान मौलाना जरजिस हंसते और मुस्कुराते हुए अपने अधिवक्ता और अन्य लोगों से बातचीत करता हुआ आया। लेकिन सजा पर सुनवाई होने के बाद जैसे ही कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं, पास के कुर्सी पर मायूस होकर बैठ गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और जिला जेल की ओर लेकर बढ़ गए।