Modi surname Case में मिली सजा के खिलाफ Supreme Court पहुंचे कांग्रेस नेता Rahul Gandhi
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मोदी सरनेम मामले (Modi surname Case) में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं। उन्होंने सजा पर रोक के खिलाफ SC में अर्जी दाखिल की है। बता दें कि पिछले हफ्ते 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी इसी फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राहुल गांधी को सूरत की सीजीएम कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले हफ्ते मोदी सरनेम से संबंधित मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे। 7 जुलाई को हुई सुनवाई में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए, सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ और भी मानहानि के मामले हैं। ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है। हम उन्हें मिली साल की सजा पर रोक नहीं लगा सकते।
सूरत की अदालत ने सुनाई थी सजा
2019 के इस मामले को लेकर गुजरात के सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सासंद थे। यही नहीं राहुल को अपना दिल्ली वाला 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंग्ला भी खाली करना पड़ा था। राहुल गांधी का दिल्ली में नया ठिकाना पूर्व सीएम शीला दीक्षित का घर होगा।
