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Delhi Excise policy: शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत याचिका दायर की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत जमानत याचिका की सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत पर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया है।

कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने केस दर्ज किए हुए हैं। बता दें, सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ की अब जरूरत नहीं है और ये दिखाने के लिए अभियोजन के पास कुछ नहीं है कि सिसोदिया गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मामले में दो अन्य पब्लिक सर्वेंट भी आरोपित हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने सिसोदिया की तरफ से कहा कि जब सिसोदिया को नोटिस दिया गया तब गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा गया, सीबीआइ ने जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तारी को सही ठहराया। एजेंसी बस यही कह रही है, सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं सार्वजनिक जीवन हूं, ऐसे में मेरे भागने का खतरा कहां है। आगे मुझे हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है।

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