E-Proceeding Tab Launched

E-Proceeding Tab Launched: इनकम टैक्स विभाग ने अपने आईटीआर पोर्टल पर टैसपेयर्स के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से एक ही क्लिक पर टैक्सपेयर आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी नोटिस को एक ही जगह देख सकेंगे। इस फीचर के जरिए टैक्सपेयर्स को अपनी पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यह फीचर ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ा गया है। इससे करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से जारी लेटर, नोटिस और इंटिमेशन को ट्रैक करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, टैक्सपेयर्स एक ही स्थान पर सभी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को ट्रैक कर पाएंगे। इस नए टैब पर क्लिक करती ही करदाता सारे नोटिस और पेडिंग टैक्स प्रोसेस को ट्रैक कर पाएंगे।

जानें क्या है नया फीचर

नए टैब में सर्च का ऑप्शन भी है। इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ‘e-Proceedings’ टैब के जरिए रजिस्टर्ड यूजर्स असेसिंग ऑफिशियल्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए अलग-अलग नोटिस और कम्युनिकेशन को देख पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे।

30 जून तक दाखिल कर सकेंगे जवाब

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज, किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता है, तब विभाग आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। नोटिस प्राप्त करने वालों को इस साल 30 जून तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।

ऐसे देख पायेंगे नोटिस

  • आयकर विभाग के पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगइन करें।
  • डैशबोर्ड पर ‘पेंडिंग एक्शन’ सेक्शन में जाएं और ई- प्रोसीडिंग का विकल्प चुनें।
  • यहां विलंबित टैक्स प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक दिखाई देंगे।
  • जवाब देने के लिए व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा।
  • यदि खुद से जवाब दे रहे हैं तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब भरना होगा।
  • अधिकृत प्रतिनिधियों को करदाता की ओर से प्राधिकृत पत्र जमा करना होगा।
  • कुछ मामलों में सक्रिय टैन नंबर की भी आवश्यकता हो सकती है।

Pending Actions सेक्शन में मिलेंगी जानकारी

  • सेक्शन 245 के तहत सूचनाएं
  • सेक्शन 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस
  • सेक्शन 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
  • सेक्शन 154 के सुओ मोटो सुधार
  • स्पष्टीकरण के लिए मांगे जाने वाली सूचनाएं
  • किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस

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