Bhatpar Rani Deoria: अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व)/ मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जिले में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से की जाती है।
ये भी पढ़े: Deoria News:विधायक की उपस्थिति में डीएम व एसपी ने रुद्रपुर तहसील में की सुनवाई
पुलिस अधीक्षक की प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इस महीने (अप्रैल, 2023) में अब तक 03 लोगों को 06 महीने के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था को देखते हुए आम जनमानस के लिए उचित नहीं है।
ये भी पढ़े: Deoria News: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिव्यांग बंधु की बैठक आयोजित
थाना भाटपार रानी क्षेत्र के अंतर्गत मन्नू पुत्र रामेश्वर साहनी निवासी करमुआ, रतंजय पुत्र जगलाल साहनी निवासी करमुआ तथा मिथिलेश पुत्र श्याम बहादुर साहनी निवासी करमुआ को लड़की के साथ जोर- जबरदस्ती करने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने आदि आपराधिक कृत्य के लिए 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
प्रचारित प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया