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MediaOne: सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूज़ चैनल को लेकर बड़ा फैसला लिया। बता दें ये फैसला मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ के खिलाफ लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल MediaOne पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया। फैसला ये रही कि केंद्र के प्रतिबंध को चैनल से हटा दिया गया। साथ ही, टीवी चैनल को सुरक्षा मंजूरी नहीं देने पर सरकार की खिंचाई की गई। इस मामले में केंद्र ने कोर्ट मे तर्क दिया था कि उसने खुफिया सूचनाओं के आधार पर मंजूरी से इनकार किया था।

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क्या है मामला

न्यायालय ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें सुरक्षा मंजूरी के अभाव में चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

क्या कहा अदालत ने

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की खंडपीठ ने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा, “लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता… गृह मंत्रालय ने इस मामले में गुस्ताखीपूर्ण तरीके से उठाया था।”

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अदालत ने कहा, “सरकार को यह रुख रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना चाहिए,” सरकार की आलोचना एक टीवी चैनल के लाइसेंस को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। यह भी कहा कि “लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालती है।” अदालत ने कहा, “सभी जांच रिपोर्टों को गुप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।”

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