Navjot Singh Siddhu: रोड रेज की घटना में सजा काट रहे पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। बता दें कि सिद्धू 10 महीने से सजा काट रहें थे। रोड रेज की घटना में 34 साल पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
उनके वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता को राज्य की सामान्य छूट नीति के तहत जल्दी रिहाई मिल रही है।उन्होंने कहा, “नवजोत सिद्धू की निर्धारित रिहाई मई में थी, लेकिन अच्छे आचरण वाले सभी कैदियों के लिए रविवार की सभी छुट्टियां सजा की अवधि से काट ली जाती हैं। इसलिए (नवजोत) सिद्धू को 48 दिन की छूट मिल रही है।” वहीं, सिद्धू की आधिकारित ट्वीटर हेण्डल से ट्वीट के जरिए कहा कि क्रिकेटर से नेता बने 59 वर्षीय क्रिकेटर दोपहर में जेल के बाहर मीडिया को संबोधित करेंगे।
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क्या है रोड रेज मामला
27 दिसंबर, 1988 को नवजोत सिद्धू का पटियाला निवासी 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से पार्किंग स्थल को लेकर विवाद हो गया था। नवजोत सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को अपनी कार से बाहर खींच लिया और उन्हें मारा। बाद में एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में 1988 में नवजोत सिद्धू और उनके दोस्त के साथ झगड़े के बाद मारे गुरनाम सिंह के परिवार की याचिका पर कार्यवाही की। जिसमें सिद्धू को एक साल के “सख्त कारावास” का आदेश दिया था। वहीं, कड़ी सजा और हत्या के आरोप से बरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग की।
हालांकि, अदालत ने अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करते हुए कहा कि वह श्री सिद्धू को जेल में डालना “उचित” मानती है, यह कहते हुए कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो “कुछ संगीन दोष” जुड़ा होना चाहिए।
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