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Noida: होली के साथ तमाम विवादों को लेकर यूपी के गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगा दिया गया है। धारा 144 नोएडा में 31 तारीख का लागू रहेंगी। इस दौरान किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार यूपी में माहौल बिगड़ता जा रहा है। त्यौहारों पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

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अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि होलिका दहन, होली, नवरात्र और रामनवमी समेत अन्य पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका है।

इसके साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर एक से 31 मार्च तक धारा-144 लागू किया गया है। 31 मार्च तक जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। पटाखे फोड़ने और लाउडस्पीकर को प्रतिबंधित किया गया है।

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