कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कभी आपको आर्डर किया हुआ सामान नहीं मिलता है तो कभी डुबलीकेट सामान मिल जाता है। कभी-कभी आर्डर किए हुए सामान की जगह पर, रद्दी, खाली, डब्बा, पत्थर, आलू जैसी प्रोडक्ट मिलती है। ऐसे में आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
सवाल: ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान किसी भी तरह के फ्रॉड और नुकसान से बचने के लिए क्या करें?
जवाब: इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है की आपको जानी पहचानी वेबसाइट पर शॉपिंग करना चाहिए। सोशल मीडिया. पर उपलब्ध सामान को देखकर किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करके खरीदारी कभी न करें।
सवाल: शॉपिंग के बाद कई ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से सामान रिटर्न ही नहीं होता, ऐसे में क्या किया जाए?
जवाब: हमेशा जानी मानी ई-कॉमर्स साइट से ही सामान खरीदें। प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिले तो रिटर्न के लिए कंपनी को निर्धारित समय में ऑनलाइन रिक्वेस्ट दें। सामान वापस नहीं होने की स्थिति में जिस साइट से खरीदी की है उसके हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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सवाल: वही हेल्पलाइन नंबर पर भी सुनवाई नहीं हो तो कहां शिकायत करें?
जवाब: इसके लिए आप सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल INGRAM (इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण तंत्र) में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बीते कुछ सालों से तेजी से बढ़ रहा है। लोग कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन तक ऑनलाइन ही मंगाने लगे हैं। इसी के चलते कई फर्जी कंपनियां ऑनलाइन दिखाए गए माल की जगह घटिया सामान भेज देती हैं। जब उपभोक्ता उन्हें वापस करते हैं तो कंपनियां उन्हें रिटर्न तक नहीं करती हैं। इतना ही नहीं कई बार तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड के मामले देखे जाने लगे हैं। ऐसे में थोड़ी सी जागरुकता उपभोक्ताओं को नुकसान और फ्रॉड से बचा सकती है।
सवाल: शॉपिंग के वक्त ऑनलाइन पेमेंट के बाद कई बार प्रोडक्ट नहीं मिलता या खाली बॉक्स में रद्दी, पत्थर, आलू जैसी चीजें मिलती हैं। ऐसे में क्या करें?
जवाब: ऐसी स्थिति में कंज्यूमर मामलों की साइट Consumerhelpline.gov.in पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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सवाल: ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में क्या करना चाहिए?
जवाब: धोखाधड़ी की स्थिति में सबसे पहले इसकी शिकायत संबंधित ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ही करें। कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
सवाल: जिस साइट से शॉपिंग की वहां भी समाधान न मिले तो।
जवाब: ऐसी स्थिति में आप सीधे कंजूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। साइबर अपराध होने की स्थिति में आप क्षेत्रीय साइबर पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं।