Deoria Crime: देवरिया जिले के चेरो चौराहा से एक हैरान करने वाला मामला समाने आया है। यहां सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के चेरो चौराहे पर से किराए की मकान से एक आर्केस्ट्रा संचालक शुक्रवार की रात में लापता हो गया। जिस मकान में वह रहता है, वहां से चाकू और फरसा के साथ भारी मात्रा में खून मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। पुलिस आर्केस्ट्रा संचालक के भाई व एक नर्तकी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
बरहज थाना क्षेत्र के मोहाव गांव निवासी रामपुकार गोड़ (35) वर्ष कोतवाली थाना क्षेत्र के चेरो चौराहा पर किराए के मकान में रहकर एक आर्केस्ट्रा चलाता है। जिसमें तकरीबन नौ नर्तकी काम करती हैं। शुक्रवार को सभी नर्तकी किसी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वह किराए के मकान में अकेले सो रहा था।
थाना बनकटा पुलिस द्वारा ट्रक में छिपाकर रखी 34 पेटी फ्रूटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक बनकटा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रामपुर प्रतापपुर चेक पोस्ट से एक ट्रक वाहन संख्याः BR06G5181 के केबिन में छिपाकर रखी गयी हरियाणा निर्मित 01 पेटी रायल स्टेज अवैध अंग्रेजी शराब की 750 एमएल की, 180 एमएल की फ्रूटी 34 पेटी बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रूपये है तथा ट्रक वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रूपये है, इस प्रकार कुल बरामदगी लगभग 18 लाख 50 हजार रूपये की गयी है। इस संबंध में अभियुक्त 01. प्रदुम्मन यादव पुत्र ध्रुपनाथ यादव सा0 लोछी चिरान्द थाना डोरीगंज जिला सारन छपरा बिहार की गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार करने वाली टीम
01.प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह थाना बनकटा देवरिया
02.उ0नि0 संजय सिंह चन्देल थाना बनकटा देवरिया
03.का0 गोनेश कुशवाहा थाना बनकटा देवरिया
04.का0 अजय मौर्या थाना बनकटा देवरिया
ऑपरेशन शिकंजा” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 07 हजार रुपये का अर्थदण्ड
‘‘ऑपरेशन शिकंजा” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2003 धारा-498ए,304बी भादंसं व 4 डीपी एक्ट में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह सा0 मुण्डेरा रकन पट्टी थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 10.06.2022 को 10 वर्ष का कारावास एवं 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।