देवरिया: आगामी त्योहारों के देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर जनपद में लागू धारा 144 को आगामी 7 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 8 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रतिबंधित सभी क्रियाकलापों का उल्लंघन दंडनीय होगा तथा उल्लंघन की दशा में सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज ने निर्गत आदेश के माध्यम से देते हुए सभी से उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का पालन किए जाने की अपेक्षा की है।