देवरिया: जिलाधिकारी ने कहा कि इस निर्वाचन से जुडे ऐसे मतदाता जो निशक्त, दृष्टिबाधित या निरक्षर हो तथा उन्हे मतदान के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता हो, वे अपना आवेदन 04 अप्रैल के सायं 05 बजे तक उपलब्ध करायें। अपरिहार्य स्थितियों में 05 अप्रैल के दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी आवेदन ग्राह्य नही होगा।
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आयोग के निर्देशानुसार ऐसे निर्वाचक जो निरक्षर दृष्टिबाधित एवं अशक्त (जो स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए किसी साथी की सहायता लेने की सुविधा अनुमन्य है। मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए साथी के रूप में सहायता हेतु व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं किसी व्यक्ति को एक ही दिवस को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा संबंधित व्यक्ति/साथी को इस आशय की घोषणा भी निर्धारित प्रारूप पर करना होगा कि निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज किये गये मत को गुप्त रखा जायेगा। उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर ही संबंधित निर्वाचक को सहयोगी की सुविधा प्रदान की जायेगी।