Deoria News

Deoria News: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि  सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति लखनऊ द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी जिलो में ई-सुविधा केन्द्र/हज फैसिलीटेशन सेन्टर स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसमे गत वर्ष उ०प्र० शासन द्वारा जिलों में हज आवेदन से सम्बन्धित कार्यों को जिला स्तर पर ही सम्पादित कराये जाने के लिए शासन द्वारा अनुदानित मदरसों पर हज ई-सुविधा/हज फैसिलीटेशन केन्द्र खोले गये थे, जहाँ पर जिले से इच्छुक आवेदन करने वाले यात्रियों को आनलाइन आवेदन करने एवं उनके प्रपत्रों को अपलोड कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। हज-2024 की घोषणा हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा 04 दिसंबर 2023 को की जा चुकी है तथा आनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

हज सत्र-2024 के ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट https://haicommittee.gov.in व मोबाइल एप हज सुविधा पर भरे जा सकेंगे। हज-2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 04 दिसम्बर, 2023 से आरम्भ होकर अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर 2023 तक जारी रहेगा। हज आवदेन पत्र भरने से पहले आवेदक हज-2024 के दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

  • आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जारी होना व उसकी वैद्यता 31जनवरी 2025 तक होना आवश्यक है।
  • आवेदन करते समय कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना होगा। केवल चयनित आवेदकों को प्रोसेसिंग शुल्क रु 300.00 जमा करना होगा। एक कवर में एक परिवार के अधिकतम पाँच व न्यूनतम एक व्यस्क व दो इंफेण्ट आवेदन कर सकेंगे।
  • 70+ ग्रुप के कवर में केवल चार व्यस्क आवेदन कर सकते हैं जिनमें दो 70+ व दो सहयोगी के रुप में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन फार्म में अंकित आवासीय पता व पासपोर्ट में अंकित पत्ता एक समान होने पर आवासीय प्रमाण के रुप में पासपोर्ट की फोटोप्रति मान्य होगी। यदि आवेदन फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से भिन्न है अथवा अन्य राज्य का है तो स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र व गत तीन माह के बिजली / टेलिफोन बिल (लैण्डलाइन) / पानी का बिल, गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना एवं इसे वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा।
  • प्रत्येक आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त कोविड-19 की वैक्सीन का लगा होना आवश्यक है।
  • आवेदन के समय यदि वैक्सीन नहीं लगी है तो आवेदन कर सकेंगे, परन्तु चयन के बाद वैक्सीन प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
  • एन.आर.आई., उमराह यात्री, सरकारी अधिकारी / कर्मचारी, मेडिकल ग्राउण्ड या परिवारिक यात्रा पर जाने वाले आवेदकों को पासपोर्ट जमा करने में 15 शब्बाल, 1445 हि० लगभग 24 अप्रैल, 2024 तक मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जमा करने की छूट दी गयी है परन्तु उन्हें इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र जमा करने होंगे।
  • बिना महरम श्रेणी की महिलाएं जिनकी आयु आवेदन के समय 45 वर्ष से कम न हो वह महिलाएं अकेले अथवा अधिकतम पाँच महिलाओं के ग्रुप में आवेदन कर सकती हैं। उन्हें Ladies without Mehram कैटेगरी में रखा जायेगा।
  • जिन हज आवेदक की आयु 03 दिसम्बर, 2023 को 70 वर्ष या उससे अधिक होगी उन्हें एक सहयोगी के साथ जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो आवेदन की सुविधा है।
  • सहयोगी के रुप में केवल पति/पत्नी, भाई/बहन, लड़का/लड़की, पोता/पोती, नवासा/नवासी, दामाद / बहू, भांजा/भांजी, भतीजा /भतीजी मान्य है।
  • 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिज़र्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा। यदि पति/पत्नी दोनों 70 वर्ष से अधिक हैं तो वह अपने साथ दो सहयोगी ले जा सकेंगे।
  • बच्चे (इंफेण्ट) जिनकी आयु अन्तिम वापसी उड़ान तक 2 वर्ष से अधिक न हो, अधिकतम एक कवर के साथ दो आवेदन कर सकते हैं, उन्हें हवाई जहाज के किराये का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो बाद में निर्धारित होगा।
  • दो वर्ष से अधिक के बच्चों को व्यस्क के बराबर धनराशि जमा करना होगा।
  • रिपीटर केवल महिला आवेदक के महरम के रूप में एवं 70 वर्ष से अधिक के हज यात्री के सहयोगी के रूप में मान्य होगे जिन्हें रिपीटर के लिए निर्धारित हवाई किराया जमा करना होगा एवं आवेदन करते समय आवेदन फार्म में रिपीटर अंकित करना होगा।
  • किसी भी समय यदि महिला आवेदक या 70 वर्ष से अधिक के हज आवेदक द्वारा आवेदन निरस्त कराने पर रिपीटर का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
  • इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को अदाही (कुर्बानी) के लिए अधिकृत किया गया है, जो आवेदक इच्छुक होंगे वह उसका विकल्प चुनेंगे अथवा स्वयं कुर्बानी कराएंगे, परन्तु एक बार चयन करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन सम्भव न होगा।

हज आवेदकों को अपनी उडान स्थल के सम्बन्ध में वरीयता के आधार पर दो विकल्प चयन का अधिकार है। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय पासपोर्ट का पहला और अंतिम पृष्ठ, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, कवर हेड के निरस्त चेक की प्रति अथवा बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति यदि निवास का पता पासपोर्ट में पते से भिन्न है तो प्रमाण की प्रति, यदि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त है तो उसके प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा।

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अपलोड करने के लिए सभी प्रपत्र jpg-jpeg-png फारमैट में होंगे। आवेदन करने के बाद आवेदन फार्म का प्रिंटआउट (pdf) डाउनलोड करना होगा। जिसपर आवेदक, नॉमिनी, व महरम के हस्ताक्षर होंगे। सामान्य श्रेणी, बिना महरम महिला श्रेणी (45+), रिजर्व (70+) श्रेणी, रिपीटर श्रेणी के आवेदकों को स्वहस्ताक्षरित हलफनामा (solemn declaration and undertaking) व अन्य प्रपत्रों सहित डाउनलोड किया गया आवेदन फार्म उ०प्र० राज्य हज समिति कार्यालय स्थित 10, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर डाक अथवा दस्ती जमा करना होगा।

जिन हज आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन/अपलोड करने में कठिनाई आ रही हो तो वह जिलों में स्थापित हज ई-सुविधा केन्द्र/हज फैसिलीटेशन सेन्टर / स्वयं सेवी संस्थाएं व साइबर कैफे, आदि से सहायता प्राप्त कर सकते है। लखनऊ जिले के लिए उ०प्र० राज्य हज समिति कार्यालय स्थित 10, विधान सभा मार्ग, लखनऊ में स्थापित ई-सुविधा केन्द्र पर यह सुविधा उपलब्ध है। आवेदकों की न्यूनतम व अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

हज-2023 में लखनऊ से जाने वाले यात्रियों को रु 3,60,348/- व दिल्ली से रु 3,44,867/- जमा करना पड़ा था। हज-2024 के लिए अभी अन्तिम रुप खर्च का निर्धारण नहीं हुआ है केवल दो किस्तों की सूचना हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा दी गई है जिसमें प्रथम क़िस्त रु 81,500/- व द्वितीय किस्त दी के रुप में रु 1,70,000/- है। तीसरी व अन्तिम किस्त की सूचना बाद में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश हज समिति के सी.यू.जी./ ई-मेल आई०डी० पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। गुलाम मोहम्मद, वरिष्ठ सहायक, सी०यू०जी०-7310103543 shcuplko@rediffmail.com पर प्राप्त सकेगे एवं वेबसाइट https://haicommittee.gov.in पर आवश्यक जानकारी अपडेट रहेगी।

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उक्त के दृष्टिगत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला स्तर पर उक्त समस्त व्यवस्थायें प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले में निकटतम दूरी को ध्यान में रखते हुए हज ई-सुविधा केन्द्र/हज- फैसिलीटेशन सेन्टर प्रतिष्ठित अनुदानित मदरसों / सामाजिक संस्थाओं पर स्थापित करायी जायेगी। उक्त के क्रम में जिले स्तर पर अनुदानित मदरसा इस्लामिया महुआरी, पथरदेवा, देवरिया। मदरसा गौसिया अनवारूल उलूम मलसी खास, पथरदेवा। मदरसा शेख साहबजादा दारूल उलूम, नरायनपुर, बन्जरिया, देवरिया।, मदरसा अरबिया अन्जुमन इस्लामिया, कस्बा मदनपुर, देवरिया। मदरसा मकतब जामिया इस्लामिया कादरिया दारूल उलूम हतवा नकहनी, भटनी। मदरसा दारूल उलूम मोहम्मदिया रामनगर, लार, देवरिया। मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम, तेलिया कलाँ, देवरिया पर ई-सुविधा केन्द्र /हज फैसिलीटेशन सेन्टर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी कर दिया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ पत्र में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने मदरसे पर हज ई-सुविधा केन्द्र /हज फैसिलीटेशन सेन्टर स्थापित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करे तथा इच्छुक आवेदन करने वाले यात्रियों को आनलाइन आवेदन करने एवं उनके प्रपत्रों को अपलोड कराये जाने की व्यवस्था करे एवं ई-सुविधा केन्द्र /हज फैसिलीटेशन सेन्टर स्थापित करते हुए उसकी सूचना कार्यालय में फोटोग्राफ्स सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। किसी असुविधा / कठिनाई के लिए प्रदेश स्तर पर उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ के सी०यू०जी० नम्बर (7310103543 एवं विकास भवन में स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, देवरिया से भी प्राप्त की जा सकती है।

By Javed

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