देवरिया: रिटर्निंग आफिसर/उप जिला मजिस्ट्रेट 342 बरहज विधान सभा ध्रुव कुमार शुक्ला ने प्रत्याशी रामजी गिरी, विजय शंकर एवं मुरली मनोहर जायसवाल को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा एवं प्रारूप पर आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन करायें।
उन्होंने बताया कि उल्लिखित प्रत्याशियों ने अपने-अपने नामांकन पत्र के साथ प्रारुप-26 में आपराधिक पूर्ववृत्त को दर्शाया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन ही सी-3 का नोटिस दिया गया था। पुनः सी-1 के प्रकाशन के लिए नोटिस के माध्यम से अनुस्मारक दिया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आपराधिक पूर्ववृत्त को समाचार पत्र में एवं टीवी चैनल पर प्रकाशन करायें।
रिटर्निंग आफिसर ने बताया है कि सी-1 का प्रकाशन फान्ट साइज 12 पर दो समाचार पत्र में जिसमें एक स्थानीय समाचार पत्र तथा दूसरा राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना है। प्रथम प्रकाशन नामवापसी की अंतिम तिथि से चार दिवस के अन्दर अर्थात 20 फरवरी तक किया जाना था। द्वितीय प्रकाशन नामवापसी की अंतिम तिथि से पांचवे और आठवे दिन के अन्दर अर्थात 21 से 24 फरवरी तक किया जाना है। तृतीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से नौवे दिवस लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक अर्थात 25 फरवरी से 01 मार्च तक किया जाना है। प्रत्याशी सी-1 के प्रकाशन में हुए व्यय की सूचना सी-4 फॉर्मेट में रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्दर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय देंगे।