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EPF deduction Rule: लोग को पैसे की बचत के लिए ना जाने कितने उपाय आजमाते है। लेकिन ना चाहतें हुए भी पैसे की कटौती हो जाती है। बता दें, एम्पलॉयी प्रोवीडेंट फंड एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान है, जो हर महीने कर्मचारियों की सैलरी में से जमा करवाया जाता है। खास बात ये है कि आप इससे बिना मैच्योर हुए भी निकला सकते है।

बता दें, किसी कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है तो उसका ईपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इसके बाद जाम राशि को निकलने में कोई परेशानी नहीं आती। खास बात ये है कि आप इसे बिना मैच्योर हुए भी निकला सकते है। और आपको टीडीएस भी नहीं कटवाना पड़ेगा।

कैसे करें टीडीएस की बचत

अगर कोई कर्मचारी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है तो उसे टीडीएस नहीं कटवाना पड़ता। यदि कर्मचारी बीमार है, उसकी नौकरी छूट जाए, कंपनी बंद हो जाए या कोई ऐसा कारण जिससे ईपीएफ अकाउंट धारक के कंट्रोल से बाहर हो, तब भी टीडीएस नहीं कटता है। साथ ही, अगर पीएफ से निकाली गई राशि 50,000 से कम हो और खाताधारक की नौकरी 5 साल से कम बची हो, तब भी टीडीएस नहीं कटता है।  पांच वर्ष पूरने होने पर भी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।

हालांकि इसके लिए पैन कार्ड के साथ फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करवाना अनिवार्य है। इन सभी स्थितियों में पीएफ का पैसा निकालने पर टीडीएस नहीं कटता है।

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