EPFO Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं जो कर्मचारियों को हेल्थ इमरजेंसी के समय राहत प्रदान करेगा। नए नियमों के अनुसार, अब ईपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे, जो पहले 50 हजार रुपये थी। यह परिवर्तन अब उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत होगी जो अपने पीएफ अकाउंट से सम्बंधित आपातकालीन खर्चों को निकालने में असमर्थ थे।
68J में पीएफ अकाउंट से बीमारी का इलाज
उसके साथ ही, ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी बदलाव किया है, जिसके तहत मेम्बर अपनी अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकेंगे। इसमें विवाह, ऋण भुगतान, घर, जमीन या फ्लैट खरीदना, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे अन्य आवश्यकताओं का समावेश है। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने के संबंध में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी की है।
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PF फंड से कर्मचारी इमरजेंसी जरूरत के दौरान रुपये की निकासी कर सकता है, जिसके लिए कुछ नियम सीमाए हैं। 68J में पीएफ अकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए निकाले जाने वाली रकम और इसे लेकर आवश्यक शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है।
फॉर्म 31 के तहत, कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से निकासी कर सकते हैं:
EPF अकाउंट से एडवांस में रुपये निकालने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की जरूरत होती है। फॉर्म 31 के तहत कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से रुपये की निकासी कर सकते हैं।
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- पैरा 68B – घर या फ्लैट खरीदने या फिर घर बनवाने के लिए
- पैरा 68BB – बैंक से लिए लोन को चुकाने के लिए
- पैरा 68H – विशेष जरूरतों के लिए
- पैरा 68J – अपनी या परिवार के सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए
- पैरा 68K – अपनी शादी या फिर बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए
- दिव्यांग कर्मचारी पैरा 68N के तहत पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं।
- कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले पैरा 68NN के तहत आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं।
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