Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता (Congress leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर गुजरात सरकार (Gujarat Government) को नोटिस (notice) जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब चार अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले (defamation cases) में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
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आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि (दो साल की सजा) पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। उनकी याचिका में कहा गया, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह दलील दी जाती है कि यदि विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा।