उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कोर्ट और उसके कार्यालयों में एक मई यानि आज से कार्य अवधि में बदलाव किया गया है। जनपद के न्यायाधीश जेपी यादव ने बताया है कि मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मिले निर्देश के क्रम में सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रस्ताव 28 अप्रैल 2022 को प्राप्त होने के बाद जनपद न्यायालय देवरिया के न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य करने का समय 1 मई 2022 से 30 जून 2022 तक निर्धारित किया गया है।
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जिला न्यायाधीश जेपी यादव ने बताया कि न्यायालय का समय प्रात: 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और लंच का समय प्रात: 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच और कार्यालय का समय प्रात: 6.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक साथ में, प्रात: 10.30 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय निर्धारित किया गया है।
जिला न्यायाधीश ने न्यायालयों और कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आधे घंटे का लंच का समय इस प्रकार उपयोग किया जायेगा कि जिससे शासकीय कार्य में बाधा न उत्पन्न हो और कर्मचारी किसी भी दशा में कार्यालय बन्द कर लंच के समय का प्रयोग नहीं करेंगे।