Taxation

Taxation: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है। लेकिन अब तक सैलरी क्लास टैक्सपेयर अपने नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही फॉर्म 16 जारी कर दिए जाएंगे। जिसके बाद आप रिटर्न भरना शुरू कर सकेंगे। अगर आप रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखें, नहीं तो रिफंड मिलने में मुश्किल हो सकती है।

बैंक खाते को प्री-वैलिडेट जरूर करें

आयकर विभाग के मुताबिक, इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए एक प्री-वैलिडेट बैंक खाता होना जरूरी है। इसना ही नहीं, व्यक्तिगत करदाता ई-वेरिफिकेशन के उद्देश्य के लिए EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) को चालू करने के लिए भी एक प्री-वैलिडेट बैंक खाते का उपयोग कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन का उपयोग आयकर रिटर्न और अन्य फॉर्म, ई-प्रोसेडिंग, रिफंड पुनः जारी करने, पासवर्ड रीसेट करने और ई-फाइलिंग खाते में सुरक्षित लॉगिन के लिए किया जा सकता है।

बाते दें कि सफल प्री-वैलिडेशन के लिए, व्यक्ति के पास ई-फाइलिंग के साथ पंजीकृत वैध PAN और PAN से जुड़ा एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। यह काफी जरूरी है।

प्री-वैलिडेशन की सफलता की पहचान कैसे करें?

वेरिफिकेशन अनुरोध की स्थिति करदाता के ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। अगर वेरिफिकेशन रद्द हो जाता है, तो विवरण निष्क्रिय बैंक खातों के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं। निष्क्रिय बैंक खातों को सत्यापन के लिए फिर से सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए निष्क्रिय बैंक खातों के अनुभाग में बैंक के लिए फिर से सत्यापित करें और ‘सत्यापन प्रगति पर है’ स्थिति वाले खाते पर क्लिक करें।

बैंक खाते को वैलिडेट करने में कितना समय लगता है?

वैलिडेशन प्रक्रिया स्वचालित है। आपका अनुरोध जमा होने के बाद, यह आपके बैंक को भेज दिया जाता है। सत्यापन की स्थिति आपके ई-फाइलिंग खाते में 10-12 कार्य दिवसों के भीतर अपडेट हो जाती है।

मौजूदा बैंक खाते को अपडेट करने के स्टेप

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  2. लॉगिन करें और ‘प्रोफ़ाइल’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. ‘बैंक खाता’ चुनें और ‘पुनः मान्य करें’ पर क्लिक करें।
  4. बैंक खाता डिटेल्स जैसे खाता संख्या, IFSC कोड, खाता प्रकार आदि अपडेट करें।
  5. ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।

नया बैंक खाता जोड़ने के स्टेप

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  2. लॉगिन करें और ‘प्रोफाइल’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. ‘माई बैंक अकाउंट’ पर क्लिक करें।
  4. नया बैंक खाता जोड़ें।
  5. ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।

इन सुझावों का पालन करके आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं और रिफंड में देरी से बच सकते हैं।

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