एक लड़की की मुलाकात 04 वर्ष पहले आरक्षी राहुल कुमार से हुई तथा दोनो द्वारा गोरखपुर के किसी मन्दिर में विवाह कर लिया गया, जिसके उपरान्त आरक्षी राहुल कुमार द्वारा लड़की को तरह-तरह से प्रताड़ित किये जाने के संबन्ध में लड़की द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर 3 अक्टूबर 2021 को महिला थाना जनपद देवरिया पर मु0अ0सं0-29/2021 धारा-498ए,313 भादंसं बनाम आरक्षी राहुल कुमार के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

ये भी पढ़िए: देवरिया: छत की ढलाई करते समय शटरिंग गिरने से एक मजदुर की मौत, तीन घायल

अभियोग पंजीकृत होने के आरोप में उक्त आरक्षी को निलम्बित करते हुए जांच क्षेत्राधिकारी सलेमपुर को सुपुर्द किया गया। जांच में आरक्षी द्वारा पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल में रहते हुए अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, घोर अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाये जाने के बाद जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी सलेमपुर की संस्तुति पर निलम्बित आरक्षी राहुल कुमार को उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के धारा 3 में निहित प्रावधान तथा उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 8(2)(ख) व भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 (2)(बी) में निहित उपबन्धों के अधीन पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा मंगलवार को उक्त आरक्षी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

By Javed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अनन्‍या पांडे से ब्रेकअप के बाद आदित्य रॉय कपूर को मिला नया प्यार क्या कैप्सूल कवर वेज होता है या नॉनवेज ? फिल्ममेकर्स के करोड़ों रुपये क्यों लौटा देते हैं पंकज त्रिपाठी? सीने पर ऐसा टैटू बनवाया कि दर्ज हुई FIR, एक पोस्ट शख्स को मुशीबत में डाला इस वजह से हार्दिक पंड्या को नहीं बनाया कप्तान