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Deoria की जिला अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10 वर्ष का कैद तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपी सगे भाई है। दोनों ने मजदूरी करके घर लौट रहे एक मजदूर की पीट-पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महेश्वर प्रसाद के मुताबिक, मईल थाना क्षेत्र के धरमनपुर के रहने वाले राजू राजभर जो सलेमपुर (Deoria ) मजदूरी का काम करता था। राजू 29 जून 2016 को मजदूरी करके शाम चार बजे घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही दो लोग बुलेट राजभर व राज कपूर राजभर पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ राजभर ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कर राजू को बूरी तरह घायल कर दिया। राजू वहीं गिरकर बेहोश हो गया। राजू को गांव के लोग देवरिया सरकारी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान राजू की मृत्यु हो गई।

इस मामले में राजू राजभर की पत्नी पूनम देवी ने मईल थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे अशोक दुबे की अदालत ने दोनों आरोपी बुलेट राजभर व उसके सगे भाई राज कपूर राजभर को 10 साल कैद तथा 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

By Javed

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