देवरिया: जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि राज्य सरकार ने जैविक रूप से नष्ट न होने वाले 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर कड़ाई के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू करते हुए 50 माइकोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के थैले पॉलिथीन, नायलोन, पीबीसी, पॉलीप्रोपाइलिंग, पालीट्रिन व थर्माकोल के प्रयोग तथा उनके पुनर्निमाण, विक्रय, वितरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, आयात व निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि किसी भी राजकीय कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए।

By Javed

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