Deoria Election News: चुनाव के बीज के बड़ा फैसला लिया गया। देवरिया जिले के मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने बिहार के सिवान और गोपालगंज जिलों में आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान और 4 जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया को समृद्ध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से मद्य निषेध के आदेश जारी किए हैं।
दुकाने बंद रखने का आदेश
इन आदेशों के अनुसार, देवरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित आबकारी दुकानों की बिक्री समाप्त होगी। यहाँ तक कि मतगणना दिवस के दौरान भी आबकारी ठेकेदारों को समय सीमा के अनुसार अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, अनुज्ञापकों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल या छूट नहीं मिलेगी। यह सख्ती से पालन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया को सुधारने और लोक शांति को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
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3 किलो मीटर तक बंद
आदेश में कहा है कि बिहार राज्य के जिले क्रमशः सिवान और गोपालगंज की सीमा से 3 किलो मीटर क्षेत्र में देवरिया जिला स्थित आबकारी दुकानें देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर और ताड़ी की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों और एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में (23 मई को शाम 6 बजे से 25 मई को शाम 6 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक) बन्द रहेगी।
इन जगहों पर रहेगी बंदी
जारी आदेश में बताया गया है कि मतगणना दिवस 4 जून को देवरिया जिला स्थित सभी आबकारी थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एल.एल. 16, 17, बार अनुज्ञापन एफ.एल.-6, 7, एवं सी.एल.-1सी, एफ.एल.-2 तथा एफ.एल.-2बी.) बन्द रखी जायेगी। इस बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल या छूट देय नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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