देवरिया: जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अंशदाताओं के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार के सदस्यों को सदस्य के खाते में जमा राशि को बिना किसी व्यवधान या परेशानी के प्राप्त करने के लिए आधार आधारित ई-नामांकन सुविधा की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य www.epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सदस्य का मोबाइल नंबर उनके यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) से लिंक होना चाहिए एवं आधार सत्यापन होना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह नामांकन सदस्य को मृत्यु पर पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ आसानी से लेने में मदद करता है।7 यह नामांकित व्यक्ति को ऑनलाइन दावा दायर करने की भी अनुमति देता है। इसकी मदद से सदस्य अपने नॉमिनी की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दे सकते हैं। साथ ही नॉमिनेशन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन ही पर्याप्त है। नियोक्ता से दस्तावेजीकरण और सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

जिलाधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध 1952 का उद्देश्य कामगार की सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके भविष्य अथवा उसके असामयिक निधन पर उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संस्थानों पर सामान्यतया लागू है। भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सभी प्रकार के कर्मचारी जैसे नियमित, संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगी इत्यादि को शामिल किया गया है। ऐसे समस्त पात्र नियमित, संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति या आकस्मिक निधन पर भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 1976 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
जिलाधिकारी ने समस्त यूएएन कार्डधारियों से इस सुविधा का लाभ लेने का अनुरोध किया है।

By Javed

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