Deoriaa/lar: पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा के निर्देशानुसार गैंगस्टर एक्ट के अभियोगो में शातिर अपारधियों के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट, डकैती व चौथ वसूली, धोखाधडी से आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करके अवैध रुप से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया राजेश कुमार सोनकर व क्षेत्राधिकारी सलेमपुर देवानन्द के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सलेमपुर नवीन कुमार मिश्र के द्वारा दिनांक 18.06.2022 को मु0अ0सं0 191/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना लार से सम्बन्धित अभि0 बनाम रंजीत यादव ऊर्फ ज्वाला यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी ग्राम चुरिया थाना लार जनपद देवरिया के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं आसमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
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अभियुक्त रंजीत यादव उपरोक्त के द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने तहसील सलेमपुर की आख्या के अनुसार 73 X 25 वर्ग फीट में मकान का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके मुल्यांकन रिपोर्ट मे अधिशासी अभियंता प्रांन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया की आख्या के अनुसार निर्माणाधीन भवन की अनुमानित कीमत 13 लाख 56 हजार रूपये के जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी, प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश दिनांकित 30.06.2022 नोटिस/आदेश मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया जनपद देवरिया के वाद सं0 963/2022 उ0प्र0 सरकार वनाम रंजीत यादव ऊर्फ ज्वाला यादव अन्तर्गत धारा 14(1), गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 संबंधित मु0अ0सं0 191/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना लार की जब्तीकरण की कार्यवाही में विचाराधीन प्रकरण में पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 14(1) निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये अभियुक्त रंजीत यादव ऊर्फ ज्वाला यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी ग्राम चुरिया थाना लार जनपद देवरिया द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित धन से 73X 25 निर्माणाधीन मकान जिसके मुल्यांकन रिपोर्ट मे अधिशासी अभियंता प्रांन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया की आख्या के अनुसार भवन की अनुमानित कीमत 13,56,000/- रूपये को कुर्क किया गया। जिसका कस्टोडीयन तहसीलदार सलेमपुर को दिया गया।