सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर उसे सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया है कि आशीष मिश्रा की जमानत पर HC फिर सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि HC ने पीड़ित पक्ष को सुनवाई का मौका नहीं दिया। आपको बतादें कि 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नहीं देखा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

By Javed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें ? कौन है जिनके साथ नोरा फतेही की डेटिंग की अफवाह फ़ैल रही है। क्यों दी गई खूबसूरत महिला जासूस को मौत की सजा। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल बने पिता, घर आई नन्ही परी सुबह जल्दी उठने के 6 प्रमुख फायदे जानने के बाद आप भी सुबह जल्दी उठोगे