UP Vehicle: उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए हाल ही में दो बड़ी फैसले लिये गया है। पहली जिससे हो रहे वाहन दुर्घटनाओं में कतौटी होने के आसार है। चालक को अपनी गाड़ी में परिवार की एक फोटो रखनी होगी। जिससे तेज रफ्तार में चल रही वाहनों पर सही सलामत घर जानें की उम्मीद बनी रहेगी।
दूसरा चालक को फिटनेस कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के जिस जिले में चाहे उस जिले के आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन की फिटनेस करा सकेंगे। उनके लिए ये अनिवार्य नहीं होगा कि जिस आरटीओ में उनका वाहन रजिस्टर्ड है तो फिटनेस भी वहीं कराना है। परिवहन विभाग ने एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था लागू कर दी है। वाहन 4.0 पोर्टल पर फिटनेस की ये नई लाइव व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे अब वाहन स्वामी जहां चाहे उस आरटीओ कार्यालय में वाहन की फिटनेस करा सकते हैं।
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स्पीड मीटर के पास लगेगी परिवार की फोटो
उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में 16 मार्च को लखनऊ में बैठक हुई। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक सड़क सुरक्षा एवं यातायात ने आंध्र प्रदेश में किए जा रहे इस नवाचार के बारे में जानकारी दी। तय किया गया कि फोटो वाहन के स्पीड मीटर के पास लगेगी, जिससे कि चालक तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाता है तो उसे परिवार का ख्याल आ जाए और रफ्तार कम कर ले। यह फैसला परिवहन निगम की बसों और व्यावसायिक वाहनों में चालक की सीट के सामने चालकों की परिवार की फोटो जरूर लगाई जाएगी। फैसले के पीछे केवल एक ही मकसद है कि गलत ड्राइविंग से दुर्घटना कम हो। उसे समय पर ही रोक दिया जाए।
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कब मिलेगा फिटनेस स्टिफिकेट
बागपत के आरटीओ एके राजपूत ने कहा कि फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों में चालक सीट के सामने चालक की फैमिली फोटोग्राफ लगवाए जाएंगे। बता दें, 30 मार्च को जारी आदेश में अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ उसी वाहन को फिटनेस सिंटफिकेट जारी करें जिसमें चालक के परिवार का फोटो लगा हो। प्रथम चरण में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों एवं सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक वाहनों के लिए योजना लागू की जा रही है।
एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में क्या है खास
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आपको बता दें कि सभी वाहन चालक को इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी अपने वाहन का फिटनेस कहीं पर भी करा सकेंगे। इसके तहत निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी वाहन का मोबाइल एप से इंस्पेक्शन करेंगे। गैर परिवहन यानों और परिवहन यानों के लिए ऐसे जिलों को छोड़कर जहां पर वर्तमान में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस/इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर) कार्यशील हैं। तकनीकी रूप से वाहन को फिट पाए जाने पर निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्म (38 ए) परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
वहीं, निरीक्षण प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वाहन के पास होने पर अप्रूवल उस कार्यालय से होगा जिस कार्यालय में वाहन पंजीकृत है। वाहन निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों को एक माह के अंदर जहां पर वाहन पंजीकृत है वहां पर प्रस्तुत करना होगा। एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी को फिटनेस सर्टिफिकेट उसी कार्यालय से मिलेगा, जहां पर वाहन रजिस्टर्ड है। फिटनेस प्रमाण पत्र की निर्धारित फीस जमा कर वाहन स्वामी सर्टिफिकेट ले सकेंगे। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 62 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 (1) (क) के अनुसार निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट वाहन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।
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