Mahua Moitra

Mahua Moitra: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक फिर से सुर्खियों में है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारों की मानें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया है। महिला आयोग ने शुक्रवार, 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी। इसके बाद मामले में FIR दर्ज की गई है।

कैसे हुई मामले की शुरूआत

बता दें कि इस मामले में रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी इसके बाद स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए यह मामला दर्ज किया है। 2 जुलाई को हाथरस घटना में 123 लोगों की मौत हो गई थीं। हादसे के बाद 4 जुलाई को महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस गई थीं। इस दौरान एक शख्स उनके पीछे छाता पकड़ते हुए दिखा। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। जिस पर महुआ ने अभद्र टिप्पणी की। हालांकि विवाद बढ़ता देख महुआ ये एक्स का पोस्ट डिलीट कर दी।

स्पेशल सेल ने मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि NCW से एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि सांसद महुआ मोइत्रा से भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 79 (किसी महिला के शील का अपमान)  के तहत अपराध हुआ है। NCW की शिकायत का संज्ञान लेते हुए और शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स हैंडल की जानकारी लेगी, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद मामले में आगे जांच की जाएगी।

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3 साल की सजा और हो सकती है सदस्य रद्द

भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के अनुसार अगर कोई महिला की गरिमा को अपमानित करता है या किसी तरह के इशारे करता है या किसी महिला की निजता का हनन होता है, तो दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही, जुर्माने का भी प्रावधान है।

वहीं, किसी सांसद को अगर 2 साल से ज्यादा की जेल होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो सकती है। 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी सांसद को दो या उससे अधिक साल के लिए सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके साथ ही सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाता है।

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