कानपुर के इत्र कारोबारी के मांग को डीजीजीआई ने ठुकराई टैक्स जमा करने की पेशकश। इत्र कारोबारी ने 35.38 करोड़ टैक्स ब्याज और जुर्माना देने की कोर्ट में अर्जी दी थी। प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दी गई थी। इत्र कारोबारी के अर्जी पर डीजीजीआई अहमदाबाद ने आपत्ति दाखिल की। अगले सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 अप्रैल की तारीख नियत की। अदालत ने पीयूष की न्यायिक हिरासत अवधि 11 अप्रैल तक बढ़ाई