देवरिया: आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायालय के सुलह-समझौता केन्द्र पर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान रहें।
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न्यायाधीश ने इस दौरान विधि के छात्रों को उनके विधिक अधिकारों के बारें में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में विधि के छात्रों का अहम भूमिका हैं, आप के द्वारा ही भविष्य में न्यायालय के कार्य किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 09 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता हैं तथा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारें में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता हैं।
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इस दौरान न्यायाधीश ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने मुकदमें में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नहीं हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आमजनमानस से यह अपील की कि आपको अपने विधिक अधिकारों को जानने का पूर्ण अधिकार हैं तथा आप अधिकारों को जानकर अपने सहयोग के लिए विधिक सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थायी लोक अदालत के सदस्य विजय यादव, विधि के छात्रों में जिनमें कोमल यादव, नेहा, अशोक, सलमान, शिवम, खुश्नुमा, परवीन मलिक, व अन्य आमजनमानस उपस्थित रहें।