देवरिया: रिटर्निंग आफिसर/ उपजिलाधिकारी 342- बरहज ध्रुव शुक्ला ने बताया है कि चुनाव आयोग ने कतिपय श्रेणी के मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, सी०एम०ओ० / ए0सी0एम0ओ0 से 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त / धारक दिव्यांग मतदाताओं आदि के लिए चुनाव को सुविधा जनक बनाने के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराने की सुविधा प्रदान की है।
इसके लिए अहर्ताधारक इच्छुक मतदाताओं को प्रारूप 12डी० पर आर०ओ० के पास विलंबतम 8 फरवरी तक आवेदन कराना होगा। फॉर्म 12 डी० बी०ल०ओ० द्वारा वितरित किये गये है। यह फार्म आर०ओ० के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।